अमरावती मनपा. अंतर्गत महिला व बालविकास विभाग द्वारा बालकल्याण योजना..अनाथ बालको के लिये 10,000/- की आर्थिक सहायता.

अमरावती मनपा. अंतर्गत महिला व बालविकास विभाग द्वारा बालकल्याण योजना.अनाथ बालको के लिये 10,000/- की आर्थिक सहायता. 

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अमरावती महानगरपालिका, महिला व बालविकास विभाग द्वारा अमरावती मनपा. अंतर्गत कोरोना काल या और किसी कारण से अनाथ हुये बालक जिनकी उम्र 1/10/2022 तक 18 वर्ष से कम हो ऐसे बालको के पालन पोषण के लिये 10,000/- रुपये की आर्थिक सहायता बालकल्याण योजना टप्पा 1 के अंतर्गत चलायी जा रही है। ऐसे अनाथ बच्चों को संभालने वाले पालको को उनकी 18 वर्ष की उम्र होने तक हर वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता निधि प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिये पालकगण दिनांक 25/11/2022 से 31/12/2022 तक अर्ज दे सकते हैं। योजना की अटी व शर्ते निचे दी गयी है।

ऊपर दिये गये नियम के अंतर्गत अर्ज करें

 अनाथ बालक व उनके पालक अमरावती के होना (पालक का इलेक्शन कार्ड व राशनकार्ड अनिवार्य)

 बालक की 18 वर्ष उम्र 1/10/2022 के अंदर होने का पुरावा (बालक का जन्मदाखला या स्कूल का बोनाफाइड)

 बालक का आधारकार्ड

 बालक के माता पिता का मृत्यु दाखला

बालक अथवा पालक की बैंक पासबुक की झेराक्स

बालक के माता पिता की जगह बालक का पालनपोषण कर रहे पालक का 100 रु के स्टैम्प पेपर पर प्रतिज्ञापत्र

बालक का पालनपोषण करने वाले पालक का शारीरिकदृष्टि से तंदरूस्त होने का डॉ सर्टिफिकेट

अधिक माहिती के लिये महिला व बालविकास विभाग कार्यालय राजकमल चौक मनपा. अमरावती में संपर्क करें

महानगरपालीका अमरावती. 

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